आदर्श आचार संहिता का सभी जिले सख्ती के साथ कराएं पालन - भारत निर्वाचन आयोग


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भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने सागर संभाग में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। निवाड़ी जिले के ओरछा में हुई समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। बैठक में विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में निर्देशित किया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया में ई-चालान का उपयोग कराएं। मतदान कर्मियों को ईवीएम, वीवीपेट का अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिलाया जाए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं। शांतिपूर्वक चुनाव के लिए सुरक्षा के दो प्लान तैयार करें। डाक मतदान वाले पात्र व्यक्तियों को डाक मतदान करने की जानकारी समय सीमा में प्रदान की जाए। मतदाता सूची में डुप्लीकेशन न हो। बैठक में बताया गया कि सागर संभाग में सात हजार से ज्यादा मतदान केंद्रों पर साठ लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। मृत लोगों के नाम सूची में न रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हों, उनके ईपिक कार्ड वितरित किए जाएं। सभी रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। निर्देशित किया गया कि जिन मतदान केंद्रों में 1500 से अधिक मतदाता हैं, ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में बाँटा जाए। नया मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में बनाया जाए। श्री राजन ने निर्देश दिए कि तत्काल अन्तर्राज्यीय एवं अंतर जिला नाका प्रारंभ करें, जिससे कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मचारियों, 80 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों एवं कोविड से अत्यधिक पीड़ित रहे व्यक्तियों के लिए बैलेट की तैयारी अच्छी तरह से की जाये। बीएलओ को भी पता होना चाहिए कि किन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाना है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक पोस्ट या रि-पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का काम न कर सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक और जिला बदर की कार्यवाही की जाये। चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए जिले और राज्य की सीमाओं में नाका स्थापित कर वाहनों की सख्ती से जांच की जाये। मदिरा के अवैध निर्माण और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाये। फ्लाइंग स्कॉड और एसएसटी द्वारा मुस्तैदी से काम किया जाये।

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