स्वच्छता बिगाड़ने वालो पर Bhopal नगर निगम सख्त, नोटिस जारी

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स्वच्छता को बिगाड़ने वालो से नगर निगम सख्त, नोटिस जारी

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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम स्वच्छता को लेकर अब सख्त हो गया है। शहर की साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने के साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाली प्लाटों पर पड़े कचरे को हटाने हेतु निगम ने संबंधित भूखण्ड स्वामियों को भूखण्डों की साफ-सफाई दो दिवस में कराने व फंेसिंग आदि लगाने हेतु नोटिस जारी किया है। निर्धारित अवधि के उपरांत खाली प्लाटों की साफ-सफाई नगर निगम द्वारा की जाएगी तथा साफ-सफाई पर होने वाले व्यय संबंधित भूखण्ड स्वामी से वसूला जाएगा और न्यायालय के समक्ष नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों अनुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी। निगम द्वारा बस स्टॉपों पर पोस्टर, पम्पलेट आदि लगाकर सम्पत्ति विरूपण करने वालों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है तथा स्वच्छता के दृष्टिगत बस स्टॉपों की साफ-सफाई का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। 

          निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने जोन क्र. 13 के अंतर्गत साकेत नगर में 01 तथा जोन क्र. 21 के अंतर्गत रातीबड़, नीलबड़ क्षेत्र में 08 भूखण्ड स्वामियों को नोटिस जारी किए गए। निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा जोन क्र. 01 के अंतर्गत 06 बस स्टॉपों की साफ-सफाई करते हुए पोस्टर, पम्पलेट आदि निकलवाए तथा पान-गुटके की पीक तथा अन्य प्रकार के कचरे को भी साफ कराया गया। इसी प्रकार जोन क्र. 09 में 03 जोन क्र. 11 में 07, जोन क्र. 12 में 13, जोन क्र. 13 में 32 तथा जोन क्र. 17 में 05, जोन क्र. 21 के तहत 30 एवं जोन क्र. 15 के अंतर्गत 10 स्टॉपों की बेहतर ढंग से साफ-सफाई की गई। निगम अमले ने जोन क्र. 13 में बस स्टॉपों में गंदगी फैलाने वाले 01 प्रकरण में 100 रुपये तथा जोन क्र. 17 में 04 प्रकरणों में 800 रुपये का स्पॉट फाईन वसूला। उपरोक्त कार्यवाही निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ जोन क्षेत्रों में संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अमले के माध्यम से की गई।             

 


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